रामनवमी पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित: राज्य शासन का महत्वपूर्ण आदेश जारी
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 26 मार्च 2026 (गुरुवार) को पूरे राज्य में अवकाश रहेगा। यह निर्णय प्रदेशवासियों की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी शासकीय कार्यालय, बैंक और अन्य संस्थान बंद रहेंगे। राज्य शासन ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है।
अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि रामनवमी, जो भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, प्रदेश में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, शोभायात्राएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ऐसे में जनसामान्य को पर्व मनाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सचिव अविनाश चंपावत द्वारा जारी किया गया है, जिसे डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। आदेश जारी होते ही प्रदेशभर में इसकी सूचना प्रसारित कर दी गई है, जिससे आम नागरिकों, शासकीय कर्मचारियों और संस्थानों को अग्रिम जानकारी मिल सके।
राज्य सरकार के इस निर्णय से लोगों में खुशी का माहौल है। विशेष रूप से धार्मिक आयोजन समितियों और श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे उन्हें रामनवमी के आयोजन को और अधिक भव्य एवं व्यवस्थित रूप से मनाने का अवसर मिलेगा।

