असुरक्षित तरीके से लोकमार्ग बाधित कर वाहन खड़ा करने पर मोटरसायकल सवार युवक की ट्रक से टकराकर मृत्यु होने के मामले मे आरोपी किया गया गिरफ्तार
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के दिशा निर्देशन मे थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
आरोपी द्वारा सुरक्षा मापदंडो को दरकिनार कर वाहन को लोकमार्ग मे उपेक्षापूर्ण किया गया था खड़ा , जिस कारण वाहन चालक की ट्रक से टकराकर हुई थी मृत्यु।
पूर्व में एक्सीडेंट की घटना होने पश्चात भी आरोपी द्वारा मौक़े से ट्रक को ना हटाकर लोकमार्ग बाधित कर कारित की गई थी घटना।
पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन ट्रक को मामले मे किया गया है जप्त।
मामले मे शामिल अन्य आरोपी की गिरफ़्तारी शेष है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।
अम्बिकापुर : थाना लखनपुर के मर्ग क्रमांक 34/26 धारा 194 बीएनएसएस की मर्ग डायरी की जाँच दौरान पुलिस टीम द्वारा मृतक के परिजन से पुछताछ करने पर पाया गया कि दिनांक 07/04/26 को मृतक विनय टोप्पो निवासी ग्राम घोघर थाना कांसाबेल जिला जशपुर का अपने मोटरसायकल क्रमांक सीजी/07/बीटी/6990 से कोरबा से अंबिकापुर आ रहा था, कि रात लगभग 09.30 बजे ग्राम रजपुरीकला मेन रोड NH 130 में रोड पर ट्रक वाहन क्रमांक सीजी/04/पीजी/1900 का चालक द्वारा बिना कोई सांकेतिक चिन्ह के अपने वाहन को लोकमार्ग मे खड़ी किया था, लोकमार्ग मे खड़ी उपरोक्त ट्रक में मोटरसायकल चालक के टकराने से सिर में चोट लगने से मृत्यू हुई है।
दिनांक 06/04/26 को उसी ट्रक वाहन क्रमांक सीजी/04/पीजी/1900 के उसी स्थान पर वाहन चालक व वाहन स्वामी के द्वारा यह जानते हुये कि ट्रक के टकराने से किसी की मृत्यू हो सकती है जिसकी जानकारी ट्रक मालिक को होते हुये भी असुरक्षित तरीके से बिना सांकेतिक चिन्ह व इंडीकेटर के सुरक्षा मापदण्डों को दरकिनार करते हुये गलत तरीके से खड़ा किया था, जिससे पूर्व मे अन्य व्यक्ति का मोटरसायकल सहित ट्रक से टकराकर मृत्यू हो चुकी है। वाहन स्वामी द्वारा पूर्व में एक्सीडेंट होने पश्चात् भी अपने ट्रक को घटनास्थल से नहीं हटाया गया था जिससे पुनः उसी स्थान पर उसी ट्रक में विनय टोप्पो की मोटरसायकल सहित टकराने से मृत्यू होना पाया जाने पर मामला सदर धारा 285, 105, 3(5) बी. एन. एस. का अपराध घटित होना पाये जाने से ट्रक वाहन क्रमांक सीजी/04/पीजी/1900 के चालक व वाहनस्वामी के विरुद्ध थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 94/26 धारा 285, 105, 3(5) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के परिजनों का कथन लेख किया गया, एवं मामले के आरोपी रामप्रताप यादव का पता तलाश कर पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम रामप्रताप यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 22 वर्ष साकिन नीलकंठपुर थाना रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन ट्रक जप्त किया गया है, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, मामले मे शामिल अन्य आरोपी की गिरफ़्तारी शेष है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।
सम्पूर्ण कार्यवाही के थाना प्रभारी लखनपुर उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, प्रधान आरक्षक प्रवीण चंद तिवारी, अजय पाण्डेय, आरक्षक राजेंद्र सिंह, जगेश्वर बघेल, राज जायसवाल सक्रिय रहे।
