मालवाहक वाहनों में खतरनाक तरीके से यात्री परिवहन पर सख़्ती के निर्देश, दुर्घटना के उच्च जोखिम को लेकर जारी की गई अपील.
सड़क दुर्घटना के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को दिए गए दिशा निर्देश.
सवारी के लिए नागरिक अधिकृत वाहन का ही करें उपयोग, सड़क यात्रा के दौरान स्वयं एवं परिजनों की सुरक्षा रहे पहली प्राथमिकता.
थाना/चौकी प्रभारियों को मालवाहक वाहनों के वाहन स्वामी की बैठक लेकर नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना, परमिट निरस्त एवं वाहन जप्ती के सम्बन्ध में कड़ी समझाईश देने किया गया है निर्देशित.
मालवाहक वाहन स्वामी, चालकों एवं आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों से जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने दिए गए हैं दिशा निर्देश.
अंबिकापुर : सड़क सुरक्षा को लेकर सरगुजा पुलिस अब सख्त मोड में नजर आ रही है। मालवाहक वाहनों में खतरनाक तरीके से यात्रियों को ढोने की बढ़ती घटनाओं और संभावित हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी—न केवल जुर्माना, बल्कि परमिट रद्द और वाहन जब्ती जैसी कड़ी कार्रवाई भी तय है। आम नागरिकों से भी सुरक्षित यात्रा के लिए जागरूक रहने की अपील की गई है।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शादी-ब्याह एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान मालवाहक वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर/खड़ा कर यात्री परिवहन किया जाता है जो कि अत्यंत जोखिम भरा एवं नियम विरुद्ध है। दुर्घटना के उच्च जोखिम एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जनहानि की संभावना को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन पर सख़्ती से लगाम लगाए जाने हेतु जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को अपने अधीन थाना/चौकी क्षेत्रों में पुलिस एवं मालवाहक स्वामियों, वाहन चालकों की साझा बैठक लेकर निर्देशों का पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
नागरिकों से मालवाहक वाहनों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी साझा की जा रही है :- मालवाहक वाहन केवल सामान ढोने के लिए निर्मित होते हैं। इनमें बैठने की कोई उचित व्यवस्था या सुरक्षा घेरा नहीं होता, जिससे मामूली झटके पड़ने पर अथवा मोड़ पर भी बड़ी दुर्घटना होने और जनहानि की संभावना बनी रहती है। मालवाहक वाहन में सवारियों के खड़े होने अथवा बैठने से वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मोटर यान अधिनियम के तहत मालवाहक वाहन में सवारी बैठाना अथवा खड़ा कर ले जाना नियमों के विरुद्ध है, उपरोक्त वाहनों में यात्री परिवहन कर नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर संबंधित वाहन का परमिट निरस्त किया जा सकता है साथ ही वाहन जप्ती समेत वाहन स्वामी व चालक के विरुद्ध भारी जुर्माने की चालानी कार्यवाही की जा सकती है।
सरगुजा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नागरिक यात्रा के लिए केवल उन्हीं वाहनों का उपयोग करें जो सवारी ढोने के लिए अधिकृत हों एवं यात्री संख्या के हिसाब से उपयुक्त हो, मालवाहक वाहनों का उपयोग यात्रा हेतु ना करें, नागरिक यातायात के नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें एवं अन्य राहगीरों को सुरक्षित यातायात की सुविधा दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करें। सरगुजा पुलिस आम नागरिकों की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।
