शादी का झांसा देकर दुष्कर्म एवं वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता ने लगाया था होटल मैनेजर पर मिली भगत का आरोप
रायपुर : रायपुर में पुलिस ने एक गंभीर आपराधिक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, वीडियो बनाकर पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और होटल प्रबंधन की मिलीभगत से जुड़े इस मामले ने शहर में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं उसका वीडियो बनाकर परिजनों को शेयर करने वाले मुख्य आरोपी सहित होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण –
दिनांक 26 अप्रैल 2026 को प्रार्थिया/पीड़िता द्वारा थाना मौदहापारा में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोपी टोनी ध्रूव उर्फ मुन्नू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जी.ई. रोड स्थित देविका होटल ले जाकर अपने परिचित होटल मैनेजर नितेश कुमार खुंटे के सहयोग से बिना वैध पहचान पत्र के कमरा लिया गया। वहां आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाया गया एवं बाद में पीड़िता के परिजनों को शेयर कर दिया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा शादी करने से इंकार कर दिया गया।
पीड़िता की शिकायत पर थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 75/2026 धारा 69, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी एवं सहयोगी होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि होटल मैनेजर द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना आईडी प्रूफ के कमरा उपलब्ध कराया गया, जिससे अपराध घटित होने में सहायता मिली। इस संबंध में उसके विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तार आरोपीगण –
1. टोनी ध्रूव उर्फ मुन्नू, पिता हरि ध्रूव, उम्र 23 वर्ष, निवासी बीएसयूपी कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर
2. नितेश कुमार खुंटे, पिता गजाधर प्रसाद खुंटे, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम कैथा, थाना हसौद, जिला शक्ती (वर्तमान – होटल देविका, मौदहापारा, रायपुर)
होटल संचालकों हेतु सख्त चेतावनी –
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सभी होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस संचालकों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्येक आगंतुक का वैध पहचान-पत्र (ID Proof) अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उसका विधिवत पंजीयन करें एवं संबंधित रिकॉर्ड संधारित रखें। बिना आईडी प्रूफ के कमरा उपलब्ध कराना, रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही या किसी भी प्रकार से अवैध गतिविधियों को संरक्षण देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित संचालक/मैनेजर के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही (दंडात्मक प्रकरण दर्ज, लाइसेंस निरस्तीकरण आदि) की जाएगी।
रायपुर पुलिस द्वारा समय-समय पर होटल/लॉज की सघन जांच की जाएगी एवं नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
