बीटकॉईन में निवेश कर प्रतिमाह 12 से 13 प्रतिशत लाभ दिलाने का झांसा देकर 7,50,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई
थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस द्वारा आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त विवो कंपनी का मोबाइल फोन कीमती 10,000 रुपये जप्त किया गया
प्रकरण में धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
दुर्ग : दिनांक 09.04.2024 को प्रार्थिया देवकी सोनकर निवासी शिक्षक नगर, मिनी स्टेडियम के पास, दुर्ग द्वारा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई गई कि आरोपी पीलादास मानिकपुरी द्वारा बीटकॉईन में निवेश कर प्रतिमाह 12 से 13 प्रतिशत लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर अलग-अलग समय में कुल 7,50,000 रुपये नगद एवं यूपीआई माध्यम से प्राप्त किया गया। प्रारंभिक अवधि में कुछ राशि वापस करने के पश्चात आरोपी द्वारा शेष रकम वापस नहीं की गई तथा प्रार्थिया से संपर्क बंद कर दिया गया।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 183/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी पीलादास मानिकपुरी को चिन्हित कर रायपुर से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक विवो कंपनी का मोबाइल फोन कीमती लगभग 10,000 रुपये जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपी का नाम :
1. पीलादास मानिकपुरी, उम्र 48 वर्ष, निवासी चंगोराभाठा बिजली ऑफिस के पास, थाना डी.डी. नगर, जिला रायपुर।
जप्त सामग्री :
1. एक विवो कंपनी का मोबाइल फोन कीमती लगभग 10,000 रुपये।
सराहनीय भूमिका : उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। प्रकरण में साक्ष्य संकलन एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील :दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के निवेश, ऑनलाइन ट्रेडिंग अथवा अधिक लाभ के प्रलोभन में आने से पूर्व संबंधित संस्था एवं व्यक्ति की सत्यता की जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
