ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु नवीन प्रारूप के संपादन के संबंध में दिशा निर्देश जारी

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला परिवहन विभाग से प्रापत जानकारी के अनुसार सभी यात्री यान, स्कूल बस, स्टॉफ बस, मालयान, डीलरों एव अन्य वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु नवीन प्रारूप उपबंधित कर अधिसूचित किया गया है। जिसमें ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के सामने एवं पीछे दोनों भागों में जानकारियों का मुद्रण होगा।

परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा नवीन अधिसूचित आरसी डीएल कार्ड का कियान्वयन संपूर्ण राज्य में किए जाने का निर्णय लिया गया है। नवीन अधिसूचित प्रारूप में माइग्रेशन के दौरान आने वाले तकनीकि समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए निर्देशित किया है। वर्तमान में परिवहन कार्यालय में प्रकियाधीन, लंबित ड्रायविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी संपूर्ण कार्यवाहियों यथा डीलर प्वाईंट रजिस्ट्रेशन के तहत प्राप्त प्रकरणों, स्वामित्व अंतरण, हायपोथिकेशन दर्ज-निरस्त, नवीनीकरण, निरस्तीकरण, द्वितीय प्रति एवं अन्य इत्यादि प्रकियाओं का संपादन 21 मार्च 2022 तक पूर्ण कराने कहा गया है।

जिला परिवहन अधिकारी ने उपरोक्त निर्देश के पालन में समस्त डीलरों एवं वाहन स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ड्रायविंग लायसेंस एवं वाहन से संबंधित कार्य पंजीयन, अंतरण, भाड़ा करार, पता परिवर्तन आदि हैं। उन्हें जिला परिवहन कार्यालय जशपुर में 16 मार्च 2022 तक अविलंब प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि नियत तिथि में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!