जान से मारने की धमकी देकर पैसे की उगाही कर रहा था आरोपी.
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर.
थाना हिर्री जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक 122/2026 धारा 308 (5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध.
आरोपी – अश्वनी कुमार साहू पिता तुलसी राम साहू उम्र 35 साल ग्राम केशला थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग.
बिलासपुर : रंगदारी और जान से मारने की धमकी देकर उगाही करने वाले आरोपी को बिलासपुर जिले की हिर्री पुलिस ने महज कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी लोगों को डराकर पैसों की मांग कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आशीष केशरी पिता स्व. रमेश केशरी निवासी पेण्ड्रा, थाना पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया, आवेदन पत्र के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 308 (5) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये सूचना उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री डी.आर.टण्डन को देकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी हिर्री द्वारा टीम तैयार कर घेराबंदी कर प्रकरण के आरोपी अश्वनी कुमार साहू पिता तुलसी राम साहू उम्र 35 वर्ष निवासी केशला, बिल्हा वार्ड 12 थाना बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. को तलब कर पूछताछ किया। दिनांक घटना समय को जुर्म करना स्वीकार करने से दिनांक 24 मई 2026 गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।
