गौ-तस्करी पर करारा प्रहार : जंगलों से लेकर हाइवे तक तस्करों के मंसूबे नाकाम, जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तेज रफ्तार बोलेरो, पुलिस की पीछा-गिरी और जंगल में घेराबंदी,जशपुर में गौ-तस्करी का हाई-वोल्टेज ड्रामा.

गौ तस्करी के विरुद्ध जशपुर पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशानिर्देश में सतत् रूप से निरंतर जारी है, इसी क्रम में जशपुर पुलिस के द्वारा दिनांक 21 जून 2025 को चौकी मनोरा व थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत कुल 14 नग गौ वंशों को तस्करों से मुक्त कराने में सफलता मिली है। एक आरोपी पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।

चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 जून 2025 को थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक श्री हर्षवर्धन चौरासे को मुखबीर से पुख्ता सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति एक सिल्वर कलर की बोलेरा वाहन क्रमांक JH 02 9977 में गौ वंशों को जबरन ठूंस-ठूंस कर भरे हैं व कुसुमी, आस्ता मनोरा होकर, गोविंदपुर (झारखंड) की ओर जा रहे हैं।

जिस पर मुखबिर की सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह को अवगत कराते हुए, उनके दिशा निर्देश पर  थाना लोदाम व चौकी मनोरा की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए स्थान, ग्राम कांटाबेल में नाकाबंदी करते हुए, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आस्ता, मनोरा के ओर से संदिग्ध बोलेरो वाहन आता दिखाई देने पर पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, परन्तु पुलिस को देखकर संदेही वाहन न रुककर, तेज गति से भागने लगा।  जिस पर पुलिस के द्वारा उक्त संदेही वाहन का पीछा किया जा रहा था। पुलिस को पीछा करते देख संदेही आरोपियों के द्वारा कुछ दूरी पर एक मोड़ के पास,  अनियंत्रित होकर बोलेरो वाहन को रोड से नीचे उतार दिया गया व वाहन से उतर कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक आरोपी खालिद खान को हिरासत में ले लिया है तथा बोलेरो वाहन से 06 नग गौ वंशों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार आरोपी खालिद खान की निशान दही पर मामले में संलिप्त दो फरार आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के द्वारा तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक JH 02 9977 को भी जप्त कर लिया गया है।

आरोपी खालिद खान पिता जमाल खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम साईं टांगर टोली, थाना लोदाम जिला जशपुर (छग) के विरुद्ध छ. ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क)(घ) एवं पशु परिवहन अधिनियम 1962 की धारा 47(A)(C) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

प्रकरण की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक हर्षवर्धन चौरासे, चौकी प्रभारी मनोरा उपनिरीक्षक श्री दिनेश कुमार पुरैना, प्रधान आरक्षक एडवर्ड जेम्स तिर्की, प्रधान आरक्षक वितीन भगत, प्रधान आरक्षक प्रीतम टोप्पो, आरक्षक जग जीवन राम व आरक्षक भीख राम, थाना लोदाम से आरक्षक सुभाष पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इसी प्रकार एक अन्य मामले में थाना लोदाम क्षेत्रांतर्गत भी पुलिस को 08 नग गौ वंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता मिली है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21 जून 2025 को थाना लोदाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति  कोनबीरा, साईं टांगर टोली के जंगल के रास्ते से होते हुए गौ वंशों को बेरहमी पूर्वक मारते, पीटते हुए हांक कर झारखंड राज्य की ओर ले जा रहे हैं। जिस पर मुखबिर के द्वारा बताए स्थान पर जाकर देखा, तो पाया कि कुछ व्यक्ति साईं टांगर टोली, शंख नदी के किनारे 08 नग गौ वंशों को बेरहमी पूर्वक मारते हुए हांक कर, जल्दी-जल्दी ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई, आरोपी तस्कर पुलिस को देख, फरार हो गए, पुलिस के द्वारा फरार तस्करों को चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से सभी 08 नग गौ वंशों को सकुशल बरामद कर लिया है, पुलिस के द्वारा गौ वंशों का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया है।

प्रकरण की कार्यवाही गौ वंशों की बरामदगी में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक हर्ष वर्धन चौरासे, प्रधान आरक्षक विनोद भगत, आरक्षक धन साय राम व आरक्षक मॉरिश केरकेट्टा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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