नौकरी के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर ₹3 लाख की अवैध उगाही व ब्लैकमेलिंग करने वाले 05 आरोपी गिरफ्तार
सरपंच व बीडीसी को गंभीर केस में फंसाने की धमकी देकर रकम वसूलने की रची थी सोची–समझी साजिश
निष्पक्ष पुलिस जांच में खुली पोल; ब्लैकमेलिंग में प्रयुक्त ‘महिंद्रा थार’ वाहन और मोबाइल फोन जब्त।
बलौदाबाज़ार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के कुशल निर्देशन में थाना कसडोल पुलिस द्वारा ब्लैकमेलिंग और झूठे केस में फंसाकर अवैध उगाही करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के सदस्यों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत सरपंच और बीडीसी के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके एवज में वे मोटी रकम वसूलना चाहते थे।
दिनांक 24.06.2026 को आवेदिका द्वारा थाना कसडोल में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि थाना कसडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरपंच एवं बीडीसी ने नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना कसडोल पुलिस द्वारा तत्काल मामले की विस्तृत व सूक्ष्म जांच प्रारंभ की गई।
जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा:- विवेचना व जांच के दौरान जब कथित पीड़िता से कड़ाई से पूछताछ कर उसका कथन लेखबद्ध किया गया, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। कथित पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। वास्तव में, उसकी सहेली पूनम, भागवत थवाईत एवं अन्य ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। इन लोगों ने सरपंच व बीडीसी को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का डर दिखाया और उनसे 03 लाख रुपये की अवैध उगाही (ब्लैकमेलिंग) करने के उद्देश्य से आवेदिका को झांसा देकर मोहरा बनाया और यह झूठा शिकायत आवेदन तैयार करवाया था।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई व गिरफ्तारी:- संपूर्ण जांच एवं साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट पाया गया कि आरोपियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को गंभीर अपराध में फंसाने और धनार्जन करने का कुकृत्य किया गया है। थाना कसडोल में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 260/2026, धारा 308(2), 308(6),217,248(ख), 61(2)(a),45 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर गिरोह के सभी 05 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आज दिनांक 28.06.2026 को सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:
1. भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत, उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कटगी, थाना कसडोल।
2. दीपक थवाईत पिता आनंदराम थवाईत, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम कटगी, थाना कसडोल।
3. शिवा चेलक पिता राजू चेलक, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम कटगी, थाना कसडोल।
4. विजय शंकर उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 12 लवन, थाना लवन।
5. पूनम पिता विनोद, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम सुकली, चौकी गिरोधपुरी, थाना गिधौरी।
जब्तशुदा सामग्री का विवरण
1. घटना में प्रयुक्त वाहन महिंद्रा थार (रजिस्ट्रेशन नंबर: CG 04 PV 9211)
2. घटना में प्रयुक्त कुल 03 अदद मोबाइल फोन
