वाहन टक्कर से शुरू हुआ खूनी बवाल, घर में घुसकर तलवार-डंडों से हमला; 4 आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग भी हिरासत में

गिरफ्तार आरोपीगण

1. सन्नी अहिरवार उर्फ बउवा अहिरवार पिता विजय अहिरवार, उम्र 20 वर्ष, निवासी अपोलो रोड, लिंगियाडीह (कब्जे से तलवार जप्त)।

2. संजय विश्वकर्मा उर्फ संजू पिता दिलीप विश्वकर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी श्याम नगर, लिंगियाडीह।

3. मुकेश यादव उर्फ मुक्की पिता राजकुमार यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी राम नगर, लिंगियाडीह।

4. राहुल यादव उर्फ छोटू पिता संतोष यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी राम नगर, लिंगियाडीह।

मामले में संलिप्त एक विधि से संघर्षरत बालक को भी विधिवत निरुद्ध किया गया है।

थाना : सरकंडा, जिला बिलासपुर में अपराध क्रमांक : 969/2026, धाराएं : 296, 115(2), 351(3), 191(2), 191(3), 331(2) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज

बिलासपुर : दिनांक 26.06.2026 की रात्रि लगभग 11:30 बजे अपोलो चौक, लिंगियाडीह के पास प्रार्थी निखिल ध्रुव अपने साथियों आदित्य दास महंत एवं रवि गंधर्व के साथ खड़ा था। इसी दौरान आरोपियों द्वारा वाहन से टक्कर मारने के बाद गाली-गलौच करते हुए लाठी-डंडे एवं तलवार से मारपीट की गई। घायल जान बचाने के लिए पास के एक मकान में घुस गए, जहां आरोपी भी घर के अंदर प्रवेश कर उनके साथ मारपीट किए, जिससे उन्हें सिर, चेहरे एवं शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर घेराबंदी करते हुए उन्हें अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ एवं आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अलग-अलग हथियार जप्त किए गए। आरोपी सन्नी अहिरवार के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तलवार बरामद होने पर प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 तथा बीएनएस की धारा 191(2), 191(3) एवं 331(2) का समावेश किया गया। प्रकरण में संलिप्त 04 आरोपियों एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया तथा विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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