यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालकों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
मोटरसायकल चालक एवं कार चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामले में मोटरसायकल चालक एवं कार चालक को 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित.
अंबिकापुर : सरगुजा पुलिस सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है। अंबिकापुर यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल और एक कार चालक को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा। दोनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने प्रत्येक पर ₹10,000 का अर्थदंड लगाया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक जेएच/01/डीबी/9302 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। जो चालक द्वारा अपना नाम बृजकिशोर सिंह यादव आत्मज रामेश्वर सिंह उम्र 34 वर्ष साकिन गाजीपुर उत्तरप्रदेश का होना बताया गया। जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया।
दूसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कार क्रमांक यूपी/61/एडी/2493 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम विरेंद्र गिरी आत्मज राजकुमार उम्र 19 वर्ष साकिन नवानगर थाना दरिमा का होना बताया गया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, कार चालक को ब्रेथ एनालाइजर से भी चेक करने पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल एवं कार चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण में वाहन चालकों को 10000/- रुपये प्रत्येक को अर्थदंड कुल 20000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
