आपसी विवाद में गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुये महिला की डंडा एवं धारदार हथियार से चोंट पहुंचाकर हत्या करने वाली आरोपिया महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डंडा एवं लोहे का चाकू किया जप्त
March 22, 2022मृतक महिला विगत 2 माह से घटना में आई चोंट का ईलाज करा रही थी,
थाना कांसाबेल में आरोपी महिला के विरूद्ध अप.क्र. 28/2022 धारा 294, 506 बी, 323 302 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2022 को प्रार्थिया लालपति बाई उम्र 65 साल निवासी सिहारबुड़ ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 17.01.2022 के रात्रि लगभग 08ः30 बजे अपने घर के सामने बैठकर आग ताप रही थी उसी समय उसके पास पड़ोस में रहने वाली आरोपिया अमासी बाई आई और प्रार्थिया को आपसी रंजिश-वश गंदी-गदी गाली-गजौज करते हुये जमीन में पटक दी तथा जान से मारने की धमकी दी एवं अपने पास रखे धारदार वस्तु से सिर, चेहरा एवं अन्य हिस्से में वारकर चोंट पहुंचाई, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपिया के विरूद्ध धारा 294, 323, 506(बी) भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान प्रार्थिया का पुत्र मनकू राम ने दिनांक 18.03.2022 को थाना कांसाबेल में अपनी मॉं की मृत्यू होने के संबंध में सूचना दिया जिसपर थाना कांसाबेल में मर्ग कायम कर जॉंच में मृतिका की मृत्यू मारपीट करने से आई चोंट के कारण होना पाया गया। प्रकरण में आरोपिया के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. जोड़ी गई।
विवेचना दौरान थाना कांसाबेल द्वारा पता-तलाश कर प्रकरण की आरोपिया को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उक्त अपराध घटित करना स्वीकार की। प्रकरण में आरोपिया अमासी बाई उम्र 65 साल निवासी सिहारबुड के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 21.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक संतोष सिंह, स.उ.नि. पाण्डेय, म.आर. 759 रेणुका टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।