दुष्कर्म के आरोपी विशाल सिंह राजपूत को फरार होने में वाहन सुविधा एवं कपड़ा पहुंचाकर सहायता करने वाले आरोपी सुदीप सिंह राजपूत को जशपुर पुलिस की टीम ने रायगढ़ से किया गिरफ्तार

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सुदीप सिंह राजपूत के विरूद्ध धारा 212 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, सरगुजा द्वारा आरोपी विशाल सिंह राजपूत निवासी पुरानी बस्ती पत्थलगांव की गिरफ्तारी हेतु सूचना देने वाले को नगद पुरस्कार रू. 10,000 /- देने की ईनाम उद्घोषणा की गई है। 

थाना अ.जा.क जशपुर में आरोपी विशाल सिंह राजपूत के विरूद्ध अप.क्र. 01/2022 धारा 376, 506 भा.द.वि. एवं 3(1)(ू)( प), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

प्रकरण के आरोपी विशाल सिंह राजपूत निवासी पुरानी बस्ती पत्थलगांव द्वारा एक युवती को शादी करने का झांसा देकर माह जनवरी वर्ष 2017 से जबरन दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करने से उक्त युवती दो-तीन बार गर्भवती हो गई थी, जिसे आरोपी ने जबरदस्ती टेबलेट खिलाकर गर्भपात कराया। प्रार्थिया द्वारा आरोपी विशाल सिंह राजपूत को शादी करने हेतु कहने पर मना कर दिया। प्रार्थिया द्वारा शादी करने के लिये दबाव डालने पर उसे जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी विशाल सिंह राजपूत के विरूद्ध 376, 506 भा.द.वि. एवं 3(1)(ू)( प), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, उक्त आरोपी घटना कारित कर फरार हो गया है, जिसकी टीम बनाकर लगातार पता-तलाश की जा रही है। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी/सूचना देने हेतु पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, सरगुजा द्वारा नगद पुरस्कार रू. 10,000 /- देने की ईनाम उद्घोषणा की गई है।

प्रकरण की विवेचना दौरान पाया गया कि आरोपी विशाल सिंह राजपूत को वाहन के माध्यम से भगाने एवं अन्य सहायता करने में उसका रिश्तेदार सुदीप सिंह राजपूत सहयोग किया है। पुलिस टीम द्वारा उसके निवास में दबिश देकर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी सुदीप सिंह राजपूत उम्र 45 साल निवासी जेलपारा वार्ड रायगढ़ के विरूद्ध धारा 212 भा.द.वि. का अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 21.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 

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