जामुल के शिवपुरी क्षेत्र में धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।
खुर्सीपार में धारदार हथियार से युवक को चोट पहुंचाने एवं डरा-धमकाकर फरार आरोपी को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया।
दोनों प्रकरणों में आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
जामुल एवं खुर्सीपार पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
दुर्ग जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने तथा आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जामुल एवं खुर्सीपार थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
दुर्ग : थाना जामुल: दिनांक 18.08.2026 को दोपहर करीब 02:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवपुरी, जामुल निवासी रोशन लाल साहू सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहरा कर डरा-धमका रहा है। सूचना पर जामुल पुलिस तत्काल शिवपुरी पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
थाना खुर्सीपार: दिनांक 13.08.2026 की रात्रि में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा द्वारा उसके घर के पास गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार लहराकर डराया-धमकाया गया तथा बाद में प्रार्थी के मस्तक पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई। घटना के बाद आरोपी फरार था। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश करते हुए डबरापारा चौक में घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी की निशानदेही पर छिपाकर रखा गया घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी को दिनांक 18.08.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त होने पर जेल निरूद्ध किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
दोनों मामलों में आरोपियों द्वारा सार्वजनिक/रिहायशी क्षेत्र में धारदार हथियार का प्रदर्शन कर आम लोगों में भय उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। खुर्सीपार प्रकरण में आरोपी द्वारा विवाद के दौरान प्रार्थी को धारदार हथियार से चोट भी पहुंचाई गई।
घटना स्थल
1. ग्राम शिवपुरी, थाना जामुल क्षेत्र, जिला दुर्ग।
2. दुर्गा मंदिर के पीछे, खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. रोशन लाल साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी शिवपुरी जामुल, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
2. कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा, उम्र 23 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर, वार्ड क्रमांक 46, खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
1. लोहे का 01 धारदार हथियार।
2. घटना में प्रयुक्त 01 धारदार हथियार।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं
– थाना जामुल — अपराध क्रमांक 584/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
– थाना खुर्सीपार — अपराध क्रमांक 339/2026, धारा 118(1), 296, 351(1), 115(2) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना जामुल पुलिस टीम तथा थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट, सउनि मोतीलाल महिलवार, पीएसआई सौरभ पंसारी, प्रआर 1534 रामनारायण यदु एवं आरक्षक 691 शैलेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर घूमने, लोगों को डराने-धमकाने अथवा किसी संदिग्ध आपराधिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सूचना देकर सहयोग करें। सार्वजनिक शांति एवं नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
