ड्रंक एंड ड्राइव के 02 मामले मे मोटरसायकल चालक एवं ई रिक्शा चालक कों 20000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
:- यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालको के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- मोटरसायकल चालक एवं ई रिक्शा चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
अंबिकापुर : सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/डीबी /0613 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम अमरदीप लकड़ा आत्मज याक़ूब लकड़ा उम्र 35 वर्ष साकिन सीतापुर थाना सीतापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, दूसरे प्रकरण मे यातायात पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान ई रिक्शा क्रमांक सीजी /15/डी वाय/1512 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम सैफ खान आत्मज लाल मोहम्मद उम्र 34 वर्ष साकिन दर्रीपारा थाना अंबिकापुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, ई रिक्शा चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल एवं ई रिक्शा चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 20000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
