ई-पॉस मशीन में एंट्री, हितग्राहियों को राशन नहीं! रायपुर में 15.91 लाख की सरकारी राशन हेराफेरी का खुलासा, दुकान संचालक टोपेश्वर साहू गिरफ्तार
थाना तेलीबांधा जिला रायपुर में अप.क. 265/2026 धारा 318 (4) बीएनएस 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 दर्ज
नाम आरोपीः- टोपेश्वर साहू पिता कमलनारायण साहू उम्र 27 वर्ष सा. सत्यम नगर अमर जयोति चौक, कचना थाना खम्हारडीह रायपुर
रायपुर : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 17.06.2026 को प्रार्थिया सरिता अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर दिनांक 29.10.2025 को शासकीय उचित मूल्य दुकान आई डी 442001026 जोरा वार्ड क्रमांक 51 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता टोपेश्वर साहू उपस्थित थे। हितग्राहियों ने शिकायत की कि उन्हें अक्टूबर 2025 का पीडीएस चावल एवं शक्कर प्राप्त नहीं हुआ है। जांच में पाया गया कि लगभग 265 राशन कार्ड बोरी में रखे हुए थे तथा हितग्राहियों से राशन कार्ड जमा कराकर ई. पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया, लेकिन उन्हें राशन एवं राशन कार्ड वापस नहीं दिए गए। भौतिक सत्यापन में ई. पॉस रिकॉर्ड एवं वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया तथा प्रारंभिक जांच में 20 क्विंटल 40 बोरीद्ध चावल की कमी मिली। जांच में यह भी पाया गया कि 250 राशन कार्डों की एंट्री ई. पॉस मशीन में की गई थी। जबकि संबंधित हितग्राहियों को चावल वितरित नहीं किया गया था, जिससे 81.07 क्विंटल चावल का गबन सामने आया। स्टॉक रजिस्टर एवं आवश्यक सूचना बोर्ड भी दुकान में उपलब्ध नहीं थे। रिकॉर्ड के अनुसार 12.10.2025 से 15.10.2025 के बीच दुकान में 232.90 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ था, जिसकी विधिवत पावती नहीं ली गई। जांच में कुल 333.97 क्विंटल चावल की कमी पाई गई। कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिसके बाद 04.11.2025 को दुकानदार को निलंबित कर अन्य संस्था को संलग्न कर दिया गया। दुकान हस्तांतरण हेतु 07.11.2025 को पुनः भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें चावल की कमी बढ़कर 389.24 क्विंटल 778.48 बोरी पाई गई। जांच में विक्रेता टोपेश्वर साहू द्वारा सरकारी राशन के गबन एवं धोखाधड़ी के माध्यम से लगभग 15,91,898.18 की वित्तीय हानि पहुंचाया गया है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी टोपेश्वर साहू पिता कमलनारायण साहू उम्र 27 वर्ष सा. सत्यम नगर अमर जयोति चौक, कचना थाना खम्हारडीह रायपुर के विरूद्ध अपराध साक्ष्य सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी है।
