ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में पिक-अप चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
यातायात शाखा द्वारा मामले में वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
पिक-अप चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में शराब के नशे में वाहन चलाना एक पिक-अप चालक को महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस की चेकिंग के दौरान चालक को नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई से लापरवाह वाहन चालकों में हड़कंप है।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग के पिक-अप वाहन क्रमांक सीजी/16/सीक्यू/5493 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम कैलाश सिंह आयाम आत्मज शिवधारी सिंह उम्र 45 वर्ष साकिन रामानुजनगर जिला सूरजपुर का होना बताया गया।
वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, पिक-अप चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर भी शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, पिक-अप चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कैवर्त एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
