दशहरा-दीपावली पर पटाखा बेचने की तैयारी? जशपुर प्रशासन ने जारी की लाइसेंस प्रक्रिया, 600 रुपये चालान जरूरी; 16 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगा मौका

जशपुर : दशहरा/दीपावली पर्व के अवसर पर फटाखा विक्रय करने हेतु अस्थायी पटाखा लायसेन्स बनवाने के इच्छुक आवेदकों से दिनांक 16 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

 कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर जशपुर स्थित लोक सेवा केन्द्र तथा जिले की समस्त तहसीलों में स्थित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, स्वयं का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का अभिमत, जन्म तिथि की पुष्टि हेतु अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो अथवा जन्म प्रमाण-पत्र अथवा ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से जन्म की पुष्टि संबंधी प्रमाण-पत्र, राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी द्वारा प्रदत्त विक्रय स्थल का नजरी नक्शा, भण्डारण स्थल का बी-1, खसरा तथा नक्शा, तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ग्राम पंचायत/पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र, पूर्व में जारी लायसेन्स की प्रति, स्टाम्प पेपर में शपथ-पत्र तथा मद 0070-अन्य प्रशासकीय सेवाएँ, 60-अन्य प्राप्तियाँ, 103-विस्फोटक पदार्थ में 600 रूपये का चालान जमा कर चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा तथा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

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