थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा मामले में वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
मोटरसायकल चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही.
ड्रंक एंड ड्राइव के प्रकरण में मोटरसायकल चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही.
अंबिकापुर : अंबिकापुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। बतौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के नशे में मोटरसायकल चलाते एक युवक को पकड़ा। मेडिकल जांच में भी उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईके/3124 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया। चालक द्वारा अपना नाम निलेश तिर्की आत्मज गोहदुल तिर्की उम्र 25 वर्ष साकिन देवरी थाना बतौली का होना बताया गया।
वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक का मेडिकल मुलाहिजा कराने पर भी चालक शराब के नशे में धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
