सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कसा शिकंजा! दुर्ग पुलिस की सघन कार्रवाई में 19 मामले दर्ज, अवैध शराब बिक्री पर भी बड़ी कार्रवाई

सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध दुर्ग पुलिस का विशेष अभियान, 20 प्रकरणों में कार्रवाई

जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।

पुलिस टीमों द्वारा चौक-चौराहों, पार्कों, बाजार क्षेत्रों एवं अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग एवं निगरानी कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

दिनांक 15.09.2026 को सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन एवं अड्डेबाजी के विरुद्ध 19 प्रकरण दर्ज किए गए, जबकि खुर्सीपार में अवैध शराब बिक्री का 01 प्रकरण दर्ज किया गया।

थाना खुर्सीपार पुलिस ने 30 देशी शराब पौवा एवं बिक्री रकम 200 रुपये सहित कुल 3,640 रुपये की सामग्री जप्त कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

दुर्ग : जिला दुर्ग में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं अवैध शराब बिक्री की रोकथाम तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाकर कुल 20 प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई।

जिला दुर्ग में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों, पार्कों, चौक-चौराहों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन निगरानी एवं चेकिंग की गई।

दिनांक 15.09.2026 को सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन एवं अड्डेबाजी करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के अंतर्गत कुल 19 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

थानावार कार्रवाई का विवरण—

– थाना नंदिनी नगर – 07 प्रकरण

– थाना सुपेला – 05 प्रकरण

– थाना भिलाई भट्ठी – 03 प्रकरण

– चौकी अंजोरा – 03 प्रकरण

– थाना दुर्ग – 01 प्रकरण

दिनांक 15.09.2026 को कुल – 19 प्रकरण।

इसी अभियान के क्रम में दिनांक 16.09.2026 को थाना खुर्सीपार क्षेत्र के देवार बस्ती मछली मार्केट के पास मुखबिर से अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खुर्सीपार पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से बिक्री हेतु रखी 30 देशी शराब पौवा एवं बिक्री रकम 200 रुपये जप्त की गई।

आरोपी के विरुद्ध थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 422/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 16.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त होने पर जेल निरुद्ध किया गया।

इस प्रकार दिनांक 15.09.2026 एवं 16.09.2026 की उक्त कार्रवाई को मिलाकर कुल 20 प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

खुर्सीपार के प्रकरण में आरोपी द्वारा देशी शराब को अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से अपने कब्जे में रखकर सार्वजनिक स्थान के पास बिक्री की जा रही थी। मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई।

घटना स्थल

देवार बस्ती मछली मार्केट के पास, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम

1. श्रीमती नगिता मरकाम, उम्र 20 वर्ष, निवासी देवार बस्ती, मछली मार्केट, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री

1. 30 देशी शराब पौवा।

2. बिक्री रकम 200 रुपये।

कुल जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत : 3,640 रुपये।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्रवाई में थाना खुर्सीपार प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केंवट एवं हमराह थाना स्टाफ की भूमिका रही। अभियान के दौरान संबंधित थाना प्रभारियों, थाना एवं चौकी स्टाफ तथा पेट्रोलिंग टीमों द्वारा समन्वित रूप से कार्रवाई की गई।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी एवं अवैध शराब बिक्री जैसी गतिविधियों से दूर रहें। किसी भी संदिग्ध अथवा आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अवैध शराब बिक्री एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानून के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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