जिला जेल जशपुर के 50 मीटर परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन किया गया घोषित.
ड्रोन, हवाई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और गुब्बारों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध.
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्यवाही.
जशपुर : जिला जेल जशपुर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जेल और उसकी मुख्य दीवारों के बाहर 50 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। अब इस प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के साथ हवाई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और गुब्बारों के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर के स्थायी आदेश के परिपालन में जिला जेल जशपुर तथा जेल की मुख्य दीवारों के बाहर 50 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जिला जेल अधीक्षक जिला जेल जशपुर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त परिधि में किसी भी रूप में हवाई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अथवा गुब्बारे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
जेल अधीक्षक ने बताया कि जिला जेल जशपुर तथा जेल की मुख्य दीवारों के बाहर 50 मीटर की परिधि को रेड जोन एवं नो फ्लाई जोन घोषित किये जाने के आदेश से जशपुरवासियों एवं अन्य जन समुदायों को अवगत कराने के साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए, आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
