अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु जिला जशपुर के निरीक्षक संतलाल आयाम को केन्द्रीय गृहमंत्री पदक पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान किया गया

Advertisements
Advertisements

निरीक्षक श्री आयाम की उत्कृष्ट विवेचना से थाना आस्ता में पंजीबद्ध अंधे कत्ल के 2 प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया     

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 7 अधिकारियों का नाम केन्द्रीय गृहमंत्री पदक, अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु नामांकित किया गया है, जिसमें जिला इकाई जशपुर से निरीक्षक संतलाल आयाम का नाम शामिल है। निरीक्षक संतलाल आयाम को आज दिनांक 06.04.2022 को पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा (भा.पु.से.) द्वारा पुलिस मुख्यालय रायपुर में मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

निरीक्षक संतलाल आयाम की थाना आस्ता पदस्थापना दौरान दिनांक 05.10.2017 को थाना में पंजीबद्ध अप.क्र. 14/2017 धारा 302, 201, 120(बी), 34 भा.द.वि. के अंधे कत्ल के प्रकरण में एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी-गली अवस्था में पत्थर से बंधा हुआ ग्राम बुधगांव व कोठाडीह के मध्य तालाब में मिला था, मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी, काफी प्रयास करने पर परिजनों द्वारा मृतक के कपड़े, चप्पल आदि से पहचान किया गया। मृतक की पहचान कपरोल निवासी राज कुमार राम के रूप में हुई। मृतक का प्रेम संबंध एक युवती के साथ था, उक्त युवती से पूछताछ करने पर मृतक उसे दशहरे के दिन गांव में छोड़ने आया था तब शाम को उनका विवाद रामनंदन, विफनाथ और सुरेश के साथ हुआ था, लड़ाई-झगड़ा करने पर युवती वहां से भाग गई। उक्त संदेहियों भागने की फिराक में थे जिनको घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर रामनंदन ने एकतरफा प्रेम युवती से करना बताते हुये गुस्से में आकर मृतक के सिर को पत्थर से कुचलकर, पत्थर बांधकर अपने साथियों के साथ तालाब में छिपाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में विचारण उपरांत दिनांक 18.05.2018 को आरोपी को दोषसिद्धि पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना आस्ता में दिनांक 27.12.2017 को पंजीबद्ध अप.क्र. 18/17 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. के प्रकरण में प्रार्थी मेघनाथ रौतिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका चचेरा भाई लखन राम निवासी खौरा को दिनांक 26.12.2017 की दरम्यानि रात्रि में हड़िया शराब पीकर चप्पल ले जाने की बात पर आरोपी सुखसाय राम, तेजा राम ने डंडा से सिर में घातक वार कर हत्या कर दिया एवं वहां से भाग गये। विवेचना में घटना स्थल निरीक्षण कर घटना के साक्ष्य संकलित कर गवाहों से पूछताछ किया गया जो गवाह मेघनाथ रौतिया ने घटना की पुष्टि कर आरोपियों द्वारा हत्या करना बताया। आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें ग्राम माड़ो से गिरफ्तार किया गया एवं उनसे घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा को जप्त किया गया। जप्त सामान को एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा गया था एवं आरोप पत्र समयसीमा में माननीय न्यायालय में पेश किया गया। गवाहों के कथन, संकलित साक्ष्य एवं एफएसएस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी सुखसाय राम, तेजा राम को दिनांक 19.09.2018 को धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!