ग्राम भरूवाडीह में उप-सरपंच पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी पति-पत्नी को बड़ी सजा
माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी भागवत बंजारे को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड तथा आरोपिया पत्नी को भी दी गई कारावास की सजा
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती संजया रात्रे) द्वारा किया गया दण्डादेश पारित
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट, सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक विवेचना के परिणामस्वरूप अपराधियों को मिला कड़ा कानूनी दंड
घटनास्थल का नजरी नक्शा, जप्तशुदा हथियारों की FSL जांच तथा मजबूत साक्ष्य श्रृंखला के आधार पर अभियोजन ने न्यायालय में साबित किया अपराध
बलौदाबाजार-भाटापारा : बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने, अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा न्यायालयीन प्रकरणों में वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरूवाडीह के उप-सरपंच पर जानलेवा हमला करने के गंभीर मामले में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार की अदालत द्वारा निर्णय सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।
घटना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) का विवरण:
1. घटना का कारण:- दिनांक 07.01.2026 की रात्रि करीब 8:15 बजे ग्राम भरूवाडीह निवासी आरोपी भागवत बंजारे और उसकी पत्नी सोनिया बंजारे अवैध रूप से शराब बिक्री के संदेह और मुखबिरी की शंका को लेकर उप-सरपंच एवं प्रार्थी भावसिंग जांगड़े के घर के पास पहुंचे।
2. प्राणघातक हमला:- प्रार्थी के घर पर न होने पर आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बाद में प्रार्थी के पहुँचने पर आरोपियों ने चाकू और स्टील का रॉड लेकर ताबड़तोड़ प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी के सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आईं।
3. अपराध पंजीयन:- प्रार्थी की शिकायत पर थाना पलारी में अपराध क्र. 07/2026, धारा 296, 351(2),109,3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस की सूक्ष्म, वैज्ञानिक एवं उच्च दक्षतापूर्ण विवेचना का क्रम:
1. घटनास्थल का दस्तावेजीकरण:- विवेचना अधिकारी द्वारा तत्काल आहत का मुलाहिजा (सी.एच.सी. पलारी) कराया गया तथा दिनांक 08.01.2026 को घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया।
2. साक्ष्य संकलन और जब्ती:- घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त की गई तथा गवाहों के समक्ष आरोपियों की निशानदेही पर चाकू एवं स्टील का रॉड विधिवत जप्त किया गया।
3. एफएसएल (FSL) परीक्षण:- मामले में जप्तशुदा वस्तुओं और साक्ष्यों के रासायनिक परीक्षण हेतु (FSL), रायपुर भेजा गया, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्यों की अटूट श्रृंखला तैयार हुई।
4. दोषसिद्ध अभियोग पत्र:- संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष त्रुटिरहित अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जहाँ पुलिस अधिकारियों (निरीक्षक परिवेश तिवारी, सउनि कमल किशोर देवांगन एवं प्रभात साहू) की प्रभावी गवाही व पैरवी से मामला संदेह से परे सिद्ध हुआ।
माननीय न्यायालय का निर्णय एवं सजा:- माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती संजया रात्रे) की अदालत द्वारा दिनांक 02.11.2026 को पारित निर्णय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को आधार बनाते हुए निम्नलिखित दंड से दंडित किया गया है:
1. मुख्य आरोपी भागवत बंजारे:- भारतीय न्याय संहिता की धारा 117(2) के अंतर्गत 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹2,000/- का अर्थदंड। अर्थदंड न देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2. आरोपीया श्रीमती सोनिया बंजारे:- धारा 115(2) BNS के आरोप में उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि (2 माह 11 दिन) के कारावास तथा ₹1,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दण्डित आरोपीगण:
1. भागवत बंजारे पिता अमरू बंजारे, उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम भरूवाडीह, थाना पलारी,
2. श्रीमती सोनिया बंजारे पति भागवत बंजारे, उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भरूवाडीह, थाना पलारी,
