जिला जेल जशपुर में विधिक सहायता शिविर का हुआ आयोजन

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समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने द्वारा विगत दिवस को जिला जेल जशपुर में जांच विजीट कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में बताया बंदियों को बताया कि प्ली बारगेनिंग के अनुसार सात साल के दण्ड तक के मामले में उस दशा को छोड़कर जहां अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या स्त्री या 14 साल के बालक के विरूद्ध किया गया हो को छोड़कर अभियुक्त के स्वेच्छा से आवेदन पेश करने पर निपटारा किया जा सकता है। ऐसी दशा में या तत्ससमय प्रव्त्त किसी अन्य विधि के प्रावधान अभियुक्त के प्रकरण में आकर्षित है, तो वह अभियुक्त परिवीक्षा के पर निर्मुक्त किया जा सकता है। न्यूनतम दण्ड के आधे दण्ड से या अन्य दशा में अपराध के लिए उपबन्धित या विस्तारित जैसी स्थिति हो, दण्ड के एक-चौथाई दण्ड से दण्डित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नालसा के गिरफतारी पूर्व, गिरफतारी एवं रिमाण्ड योजना, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में भी बताया गया। शिविर में जिला जेल अधीक्षक श्री मनीष संभारकर उपस्थित थे।

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