चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड की संपत्ति होगी कुर्क, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया अंतःकालीन आदेश
April 22, 2022आम जनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर विभिन्न लोक लुभावनी योजना बताकर निवेशकों से कपटपूर्वक राशि जमा कराई गई थी
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, रायपुर
चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने इस संबंध में अंतःकालीन आदेश जारी किया है। चिटफंड कंपनी की रायपुर के जी.ई रोड छत्तीसगढ़ ऑटो केयर के पास की भूमि पर निर्मित दो मंजिला भवन के द्वितीय तल का स्थित दुकान, टिकरापारा प.ह.नं.114 तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा नं. 424/3-5-8 में निहित कुल एरिया 0.675 हेक्टेयर अर्थात 72630 वर्गफुट के माप के सभी भूखंड या प्लाट जो कि वार्ड नं. 46 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड प्रोग्रेसिव प्वाईंट के पांचवे तल पर निर्मित है, को कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, श्रीमती पुष्पांजली बघेल पति पुष्पेन्द्र बघेल, रणविजय सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, धीरेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, शहेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, मृगेन्द्र सिंह पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल सभी निवासी सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश प्रदेश द्वारा सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कंपनी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से आम जनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर विभिन्न लोक लुभावनी योजना बताकर निवेशकों से कपटपूर्वक राशि जमा कराई गई थी। निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि परिपक्वता के पश्चात् भी उन्हे भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने, जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी किया गया। प्रकरण में निवेशकों द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना आजाद चौक, रायपुर में विभिन्न धाराओं के तहत कंपनी के डायेरेक्टरों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
कंपनी के द्वारा निक्षेपकों से प्राप्त धन राशि से आरोपी कंपनी के नाम से मेसर्स अविनाश बिल्डर्स द्वारा भागीदार मुकेश सिंघानिया पिता नरेश सिंघानिया निवासी गोकुल, गीतानगर रायपुर के नाम दर्ज ग्राम पश्चिम सिविल स्टेशन, जी.ई. रोड छत्तीसगढ़ आटो केयर के पास, राजकुमार कॉलेज परिसर की नजूल भूमि, ब्लाक नं. 27, 30, 31 प्लाट नं. 8 एवं 2 के भाग पर निर्मित दो मंजिला भवन के द्वितीय तल का स्थित दुकान एस.एफ. 7 बी सुपर बिल्ट अप एरिया1150 वर्गफुट याने 106.87 वर्गमीटर तथा सुनील कुमार शर्मा पिता राम कुमार शर्मा द्वारा मोनिका रियल स्टेट के नाम दर्ज भूमि ग्राम टिकरापारा प.ह.नं. 114 तहसील व जिला रायपुर स्थित ख0नं0 424/3-5-8 में निहित कुल एरिया 0.675 हे. अर्थात 72630 वर्गफुट के माप के सभी भूखंड या प्लाट जो कि वार्ड नं. 46 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड प्रोग्रेसिव प्वाइंट के पांचवे तल पर निर्मित कार्यालय क्रमांक 545, 546, 547. 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 क्षेत्रफल क्रमशः 534, 522, 522, 522, 522, 534, 522, 522, 522, 522, 1008, 522, 522, 522, 522, 522, 534 वर्गफुट क्रय की गई है।
प्रकरण में पुलिस विवेचना के बाद मिले प्रतिवेदन, दस्तावेज साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी के संचालकों द्वारा आम जनता को अपनी कंपनी की लोक लुभावनी योजना बताकर लोगों से रूपये जमा कर धोखाधड़ी की गई है।
छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन पाबंदी स्कीम अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए अंतःकालीन आदेश जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया है।