पंद्रह वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर जंगल में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

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थाना तुमला में आरोपी रोहित राम के विरूद्ध अपराध क्रमांक 36/2022 धारा 363, 366(क), 506, 376 भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तुमला क्षेत्र निवासी 42 वर्षीय प्रार्थी ने दिनांक 30 अप्रैल 2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की दिनांक 28.04.2022 को अपने अपने नाना-नानी के यहां गई थी. उसी दौरान रात्रि लगभग 8 बजे नाबालिग लड़की की नानी ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि उसकी पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई है। इस बात की जानकारी मिलने पर प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ ससुराल में आया और रातभर अपनी पुत्री का विभिन्न स्थानों में पता-तलाश किया, पता नहीं चलने पर वापस अपने घर में चले आया।

दूसरे दिन सुबह करीबन 8 बजे प्रार्थी की नाबालिग लड़की रोते हुये अपने नानी के घर में आई और परिजनों को बताई कि उसे रोहित राम ने बहला-फुसलाकर अपने मोटर सायकल में बैठाकर पास के जंगल में ले गया और जान से मारने का भय दिखाकर दुष्कर्म किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 366(क), 506, 376 एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान महिला संबंधी अपराध होने पर थाना तुमला द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर मुखबीर की सूचना पर पता-तलाश कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी रोहित राम उम्र 21 साल निवासी कंदईबहार को दिनांक 02 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तुमला उप निरिक्षक चंद्रकुमार सिंगार, सहायक उप निरिक्षक जीवनाथ गिरी, प्रधान आरक्षक 238 , आरक्षक 739 आनंद तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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