विवाहित महिला को अपमानित करने की नियत से छेड़छाड़ कर अमर्यादित व्यवहार कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को नारायणपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में
May 4, 2022थाना नारायणपुर में आरोपी जगमोहन राम के विरूद्ध भादवि की धारा 354, 294, 506 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 43/2022 पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यरो, जशपुर
पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना नारायणपुर क्षेत्र की 46 वर्षीय महिला ने थाना नारायणपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह दिनांक 1मई 2022 के शाम करीबन 06:30 बजे हैंडपंप से पानी लाने के लिये गई थी. हैंडपंप के पास अपने हाथ-पैर को धो रही थी, उसी दौरान उसके पास जगमोहन राम आया और महिला को अकेला देखकर बदनियति से छेड़छाड़ कर अमर्यादित व्यवहार कर धमकी देते हुये हाथ को पकड़कर खींच रहा था, उसी समय पीड़िता आवाज देकर अन्य लोगों को बुलाई, आरोपी मौका देखकर वहां से भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर में धारा 354, 294, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
महिला संबंधी गंभीर अपराध की रिपोर्ट पर थाना नारायणपुर द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पता-तलाश कर प्रकरण में आरोपी जगमोहन राम को उसके घर से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया जो उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी जगमोहन राम उम्र 45 साल निवासी कलिबा थाना नारायणपुर को दिनांक 3 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक जे.एस. पैंकरा, सहायक उप निरीक्षक सुनेश्वर साय पैंकरा, आरक्षक 74 दिनेश खलखो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।