फर्जी ऋण पुस्तिका से आरोपी की जमानत करवाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में भादवि की धारा 420 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 11/22 पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 6 जनवरी 22 को प्रार्थी ने थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी तिहारु जांगड़े द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 21 को एक्सीडेंट के प्रकरण में फर्जी ऋण पुस्तिका पेश करके आरोपी को जमानत हेतु पेश किया था, जिसका जांच तहसीलदार पामगढ़ से कराने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 11/22 धारा 420 भादवि कायम किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी तिहारु जांगड़े की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

दिनांक 17 मई 22 को आरोपी तिहारु जांगड़े उम्र 45 वर्ष निवासी नेवरा बंद थाना पामगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, पूछताछ के दौरान अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी तिहारु जांगड़े के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 17 मई 22 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया। इस कार्यवाही में थाना पामगढ़ प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रे, सहायक उपनिरीक्षक शिव चंद्रा, आरक्षक रज्जु रात्रे, सैनिक अनिल दिनकर का सराहनीय योगदान रहा।

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