मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो अविवाहित पुत्रियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु 20 हजार रूपए दिया जाता है।

 श्रम पदाधिकारी ने बताया कि उक्त योजना में संसोधन करते हुए श्रमिक पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष किया गया है। सहायता योजना की पात्रता के लिए लड़की की माता या पिता अथवा दोनों को कम से कम एक वर्ष की अवधि से मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। साथ ही श्रमिक की पुत्री श्रम विभाग के अंतर्गत किसी भी मंडल में पंजीकृत ना हो। उन्होने बताया कि योजना आवेदन हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवश्यक दस्तावेज हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति, पुत्री का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकसूची, स्वघोषणा प्रमाण पत्र एवं नियोजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति के  साथ ऑनलाईन लोक सेवा केन्द्र, व्हीएलई, सीएससी अथवा श्रम विभाग में आवेदन कर सकते है। योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय श्रम विभाग या  अभिषेक कुमार यादव 9111122448 से संपर्क किया जा सकता है।

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