दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले दहेज लोभी दो आरोपियों को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, थाना सक्ती पुलिस ने की कार्यवाही

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आरोपियों के विरुद्ध भादवि की धारा 498ए, 34 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 152/22 पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 29 अप्रैल 2022 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि शादी के बाद से ही आरोपी दिव्यांश पटेल व उसके परिजन के द्वारा दहेज के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 152/22 धारा 498ए,34 भादवि कायम किया गया।

मामले में प्रार्थिया द्वारा शादी दिनांक 13 जुलाई 2021 को कोरबा निवासी दिव्यांश पटेल के साथ सामाजिक रिति-रिवाज से विवाह होना बतायी थी। शादी के 15 दिन बाद से इसके पति, सास, ससुर एवं ननद चारों मिलकर दहेज के नाम पर 5,00,000/-पांच लाख रूपये, कार या पांच एकड़ जमीन की मांग कर प्रताड़ित करना चालू कर दिये थे।

प्रार्थिया के आवेदन पत्र को परिवार परामर्श केन्द्र जॉजगीर भेजकर काउसलिंग कराया गया, जहां तीनों बार आरोपीगण उपस्थित नहीं हुए, प्रार्थिया के आवेदन-पत्र के आधार पर थाना सक्ती में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण महिला प्रताड़ना से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना सक्ती पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर विशेष टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा था।

सायबर सेल से प्राप्त तकनीकी सहायता के आधार पर  प्रकरण के  2 आरेापी राजूराम पटेल उम्र 59 वर्ष (ससुर), सतरूपा पटेल उर्फ अन्नपूर्णा पटेल उम्र 55 वर्ष (सास) को दर्री कोरबा में होने की जानकारी मिलने पर आरेापियों को दर्री कोरबा से हिरासत में लिया गया। प्रकरण में आरेापियेां से पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये उनके खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 18 मई 2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।इस कार्यवाही में निरीक्षक रूपक शर्मा थाना प्रभारी सक्ती, उप निरीक्षक बीरबल राजवाड़े, महिला आरक्षक दिव्याशा गोंड, आरक्षक कमल कर्ष तथा सायबर टीम जांजगीर का सराहनीय योगदान रहा।

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