नाबालिग बालिका का अपहरण कर अनाचार करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल
May 19, 2022आरोपी के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में भादवि की धारा 363 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 384/21 हुआ था पंजीबद्ध, विवेचना के बाद जुड़ी प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 4,6 पास्को एक्ट.
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार थाना शिवरीनारायण में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि पीड़िता को दिनांक 9 अक्तूबर 21 को संदेही प्रताप कुमार निषाद द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 384/21 धारा 363 भादवि कायम किया गया।
प्रकरण नाबालिक बालिका से सम्बंधित होने एवम् प्रकरण की गंभीरता को देखते सायबर सेल से तकनीकी सहायता एकत्र किया गया। सायबर सेल से प्राप्त जानकारी के आधार पर थाना से टीम तैयार कर प्रकरण की अपहृता का सतत रूप से पता तलाश किया जा रहा था। दिनांक 18 मई 22 को आरोपी प्रताप कुमार निषाद उम्र 22 वर्ष सा.ग्राम खरगहनी थाना शिवरीनारायण के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया।
पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन दर्ज कराया गया। पीड़िता ने अपने कथन में बतायी कि आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ राजस्थान ले गया। उसके बाद शादी कर पत्नी के रूप में रखा था। इस बीच पीड़िता 6 माह की गर्भवती हो गयी। जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोडा गया है।
प्रकरण के आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर एवम् पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी प्रताप कुमार निषाद उम्र 22 वर्ष सा.ग्राम खरगहनी थाना शिवरीनारायण को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे जेल दाखिल कराया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविन्द्र अनंत तथा सहायक उप निरीक्षक विजय कैवर्त, महिला आरक्षक 97 सरोजनी कटकवार एवं सायबर सेल टीम का सराहनीय योगदान रहा।