नाबालिग बालिका का अपहरण कर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, न्यायिक रिमांड में भेजा गया जेल

May 21, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में भादवि की धारा 363 के अंतर्गत अपराध हुआ था पंजीबद्ध, विवेचना के बाद जोड़ी गई भादवि की धारा 366, 376 एवं 4,6 पास्को एक्ट।

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 19 मई 22 को थाना बलौदा में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि पीड़िता को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना बलौदा मे अपराध  क्रमांक 210/22 धारा 363 भादवि कायम किया गया।

प्रकरण नाबालिक बालिका से सम्बंधित होने एवम् प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये टीम तैयार कर प्रकरण की अपहृता व अज्ञात आरोपी का सतत रूप से पता तलाश किया जा रहा था। दिनांक 20 मई 22 को आरोपी भूपेंद्र सिंह कंवर उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 5 बलौदा के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया।

पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन दर्ज कराया गया। पीड़िता ने अपने कथन मे आरोपी भूपेंद्र सिंह कंवर द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाकर जोर जबरदस्ती कर शारीरिक शोषण करना बतायी, जिसके आधार पर प्रकरण मे धारा 366, 376, भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोडा गया है।

प्रकरण के आरोपी भूपेंद्र सिंह कंवर से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर एवम् पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे जेल दाखिल कराया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक विवेक पाण्डेय, उप निरीक्षक प्रमोद महार, प्रधान आरक्षक राजमणी द्विवेदी, महिला प्रधान आरक्षक जिवती कुजूर, आरक्षक श्यामभूषण राठौर, हेमंत साहू, योगेश यादव, महिला आरक्षक करुणा खैरवार का सराहानीय योगदान रहा।