शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल

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आरोपी गोपी के विरुद्ध थाना चांपा में भादवि की धारा 294,506,323,327 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 208/22 पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राहुल उम्र 19 वर्ष साकिन जगदल्ला थाना चांपा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 20 मई 22 के 20:30 बजे गोपी के द्वारा शराब पीने के लिये पैसे की मांग करने लगा, पैसे नही देने पर गंदी-गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर पत्थर एवं ईटा से सिर को मारपीट कर चोट पहुंचाया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 208/22 धारा 294, 506, 323, 327 पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर घटना में प्रयुक्त पत्थर को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी को दिनांक 23 मई 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। इस  कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक राजेश कुमार सिंह, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, आरक्षक माखन साहू,  ईश्वरी राठौर, धर्मेन्द्र तिवारी का विशेष योगदान रहा ।

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