नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

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प्रकरण की अपहृता को आरोपी के कब्जे से पुलिस ने किया बरामद

विवेचना के उपरान्त थाना मुलमुला में आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 366, 376 एवं 4,6 पाक्सो एक्ट में अपराध क्रमांक 124/22 पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22 मई 22 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन दिनांक 17 मई 22 के सुबह 11:00 बजे घर में बिना बताये कहीं चली गयी है, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका पर प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 124/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण नाबालिग बालिका से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सायबर सेल से तकनीकी सहायता एकत्र कर थाना से टीम तैयार कर अपहृता का सतत रूप से पता तलाश किया गया। विवेचना के दौरान साईबर सेल की मदद से पीड़िता नाबालिग को आरोपी के कब्जे से देवरी खुर्द थाना तोरवा जिला बिलासपुर से बरामद किया गया। पीड़िता बालिका के कथन एवं डॉक्टरी मुलाहिजा पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी दुर्गा प्रसाद उम्र 23 वर्ष निवासी देवरी खुर्द जिला बिलासपुर को दिनांक 23 मई 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक के.सी.मोहले  थाना प्रभारी मुलमुला, प्रधान आरक्षक सरोज पाटले, प्रधान आरक्षक बलदेव सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र पात्रे, रेमन सिंह राजपूत, आरक्षक राजा जयप्रकाश रात्रे एवं समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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