जमीन विवाद में अपने ही भाई की पत्नि का हत्यारा हुआ गिरफ्तार, अपराध छुपाने खुद ही प्रार्थी बन कराई थी रिपोर्ट दर्ज़, भेजा गया जेल

May 25, 2022 Off By Samdarshi News

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में थाना हसौद को मिली सफलता, थाना हसौद में मर्ग क्रमांक 19/22 धारा 174 जा.फौ. हुआ था पंजीबद्ध

प्रारंभ में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 302 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 82/22 हुआ था पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10 मई 2022 को मृतिका का जेठ फिरूराम उम्र 56 वर्ष निवासी चिस्दा ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई की पत्नी दुकलहीन अपने घर में अकेली रहती है, जिसे किसी अज्ञात ब्यक्ति के द्वारा सिर में धारदार ठोस वस्तु से मारकर हत्या कर दिया है। फिरूराम की रिपोर्ट पर थाना हसौद में दिनांक 10 मई 22 को मर्ग क्रमांक 19/2022 धारा 174 जा.फौ. एवं अपराध क्रमांक  82/2022 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान दुकलहीन की हत्या उसका जेठ फिरूराम द्वारा जमीन विवाद को लेकर करने की बात सामने आने पर फिरूराम को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जमीन विवाद के कारण अपने भाई की पत्नी दुकलहीन की हत्या करना स्वीकार किया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी फिरूराम ने बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता है, दुकलहीन का बेटा बजरंगी ने अपने हिस्से का डभरा खार में स्थित जमीन 7 डिसमील को 70000 रूपये में एवं भर्री खार में स्थित 6 डिसमील को 39000 रूपये में मेरे पास बेचा है, जिसका स्टाम्प में लिखा पढ़ी कराकर रखा हॅू। जिस पर बजरंगी की मां दुकलहीन विवाद करती थी। उसके बाद मै बजरंगी से उसका नहर खार के 10 डिसमील जमीन को खरीदना चाहता था तो दुकलहीन ने जमीन को मुझे देने से मना कर दिया और उस जमीन को मेरे भाई का बेटा सीताराम को दे दिया।

दुकलहीन साहू द्वारा बार-बार जमीन बंटवारा का फौती कटाने के लिये बोलने से तथा नहर खार के 10 डिसमील जमीन को नही देने से दुकलहीन नही रहेगी तो पुरा जमीन मेरा हो जायेगा, इस उद्देश्य से जान से खतम करना सही होगा सोचकर, दिनांक 9-10 मई 22 के रात्रि करीबन 2:00 बजे अपने ईट काटने के औजार टेसी से दुकलहीन के सिर में मारकर दुकलहीन की हत्या कर घर से दीवार कुदकर अपने घर चला गया और औजार को पानी से धोकर बाथरूम के पीछे छिपाकर रख दिया। मुझ पर किसी को शक न हो यह सोचकर मैं स्वयं थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था।

आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट काटने के औजार टेसी को बरामद कर जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 302 के अतिरिक्त 450, 201 भादवि की भी धारा जोड़कर आरोपी को दिनांक 25 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल  भेजा गया। इस प्रकार हत्या जैसे गंभीर मामले की जांच कर आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक योगश पटेलथाना प्रभारी हसौद, प्रधान आरक्षक पूरन कैवर्त्य, आरक्षक मिरीश साहू, आरक्षक घनश्याम टंडन, आरक्षक बृजमोहन नेताम आरक्षक घनश्याम पाण्डेय एवं आरक्षक अरूण चंद्रा का सराहनीय योगदान रहा।