जमीन विवाद में भांजे की हत्या करने वाला मामा हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Advertisements
Advertisements

आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में भादवि की धारा 302 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 233/22 पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23 मई 22 को आरोपी मनोज निवासी पेण्ड्री के घर के आंगन में आरोपी एवं उसकी बहन का जमीन की रजिस्ट्री को लेकर वाद-विवाद हो रहा था. जिसे आरोपी का भांजा मृतक हरीश कुमार द्वारा बीच-बचाव करने लगा, जिससे क्रोधित होकर आरोपी ने अपने भांजे को वहां से जाने के लिए बोला किंतु मृतक वहां से नहीं गया, तब आरोपी गुस्से में अपने घर जाकर वहॉ से लोहे का धारदार चाकू लेकर आया और हरीश कुमार के गले में वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

परिजनों द्वारा मृतक को ईलाज हेतु तत्काल स्वास्तिक अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया जहां ईलाज के दौरान दिनांक 25 मई 22 के रात्रि लगभग 1:00 बजे हरीश कुमार की मृत्यु हो गई, जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 233/22 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना पामगढ़ द्वारा तत्काल आरोपी मामा मनोज कुमार को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा धारदार हथियार से मृतक हरीश की हत्या करना स्वीकार किया।

दिनांक 26 मई 22 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया जहॉ से आरोपी मनोज कुमार को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रेथाना प्रभारी पामगढ़, सहायक उपनिरीक्षक सुनील टैगोर, सहायक उपनिरीक्षक कौशल सिदार, प्रधान आरक्षक राजेश कोसले, आरक्षक शिवराय सागर, आरक्षक राघवेन्द्र धृतलहरें एवं आरक्षक महेन्द्र राज की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!