नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाला फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल

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आरोपी अविनाश गोड़ के विरूद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 124/21 धारा 354, 354-क,  354-घ, 509 भादवि एवं 08 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार कि प्रार्थी ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 14 अप्रैल 21 को सुबह तालाब नहाने जा रही थीं, तब रास्ते में अविनाश गोड़ द्वारा पीड़िता की हाथ-बांह को पकड़कर छेड़-छाड़ किया और पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी वहां से गया. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी.

प्रकरण का आरोपी अविनाश गोड़ घटना दिनांक से फरार था विवेचना के दौरान साइबर सेल की मदद से आरोपी के धनबाद में रहने की सूचना प्राप्त होने पर थाना बलौदा से टीम गठन कर तत्काल आरोपी की धरपकड़ हेतु टीम धनबाद रवाना किया गया जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया. आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करने एवं आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दिनाँक 27 मई 22 को आरोपी अविनाश गोड़ उम्र 23 वर्ष निवासी गोवा बंद को न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया.

आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक पांडे थाना प्रभारी-बलौदा, सहायक उपनिरीक्षक कृष्णा पाल कंवरप्रधान आरक्षक अवधेश तिवारी एवं थाना बलौदा स्टाफ का तथा साइबर सेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा

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