सूने मकान में चोरी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

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आरोपी के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 81/22 धारा 454, 380 भादवि पंजीबद्ध

थाना सारागांव की त्वरित कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 31 मई 22 को प्रार्थी जयगोपाल केवट उम्र 47 वर्ष निवासी अफरीद द्वारा थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि अपने पत्नि के साथ 07 माह पूर्व काम करने कुधरी गया था एवं उसका पुत्र ग्राम अफरीद में ही रहता है। दिनांक 28 मई 22 को उसका पुत्र राजकुमार बताया कि अफरीद राईस मिल से काम करके शाम 06.00 बजे घर पहुंचने पर देखा कि घर के दरवाजा में लगा ताला खुला था और घर के अंदर पेटी में रखे 9,000/- रुपये गायब था जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 81/22 धारा 454,380 भादवि पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान संदेही रोशनपाल पालेकर उम्र 26 वर्ष निवासी अफरीद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर प्रार्थी के घर से चोरी करना स्वीकार किया गया एवं चोरी किये 9,000/- रुपये में से 2000/- रूपये को खर्च करना तथा शेष 7000/- रुपये को आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया।

आरोपी रोशनपाल पालेकर उम्र 26 वर्ष ग्राम निवासी अफरीद थाना सारागांव द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनाँक 31 मई 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, प्रधान आरक्षक यशंवत राठौर, प्रधान आरक्षक सहेत्तर पाटले, आरक्षक अश्वनी राठौर, आरक्षक कैलाश चंद्रा, एवं आरक्षक किशन बरेठ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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