नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को रायपुर से किया गया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

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थाना शिवरीनारायण में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 150/22 धारा 363,366 376, भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 9 मई 22 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 2 मई 22 को बिना बताये कही चली गई है. प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 150/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण मे विवेचना के दौरान संदेही सुनील नोनिया निवासी तिवारी पारा खरौद द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाना पाया गया।

प्रकरण नाबालिक बालिका से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संदेही सुनील नोनिया को रायपुर मे पीड़िता के साथ होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल शिवरीनारायण पुलिस द्वारा रायपुर जाकर दबिश देकर सुनील नोनिया के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया।

पीड़िता से पूछताछ करने पर सुनील नोनिया द्वारा बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाना एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि, 04, 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई। सुनील नोनिया से पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर आरोपी सुनील नोनिया उम्र 21 वर्ष निवासी तिवारी पारा खरौद को दिनांक 8 जून 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ़्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक रामेश्वर यादव, आरक्षक योगेश बंजारे एवं महिला आरक्षक सरोजनी कटकवार का सराहनीय योगदान रहा।

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