17 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर, अपहरण कर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल

June 18, 2022 Off By Samdarshi News

थाना पत्थलगांव में आरोपी मनील किस्पोट्टा उर्फ मानवेल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 189/2022 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 4, 5 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी 42 वर्षीय प्रार्थी पिता ने दिनांक 10 जून 2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री उक्त दिनांक के प्रातः लगभग 04 बजे घर से बाहर निकली जो वापस नहीं आई। परिजनों द्वारा उसका आस-पास पता किये कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया, प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से ग्राम जामढोढ़ी बड़ापारा में नाबालिग अपहृता एवं आरोपी के मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर बताई कि उक्त दिनांक के प्रातः में यह घर के बाहर निकली थी, उसी दौरान मनील उर्फ मानवेल उसके पास आया और उससे शादी करूंगा एवं पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर अपने साथ अपने घर ले आया एवं प्रार्थिया के मना करने पर आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी का कृत्य धारा 366, 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 5 पॉक्सो एक्ट का पाये जाने पर आरोपी मनील किस्पोट्टा उर्फ मानवेल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम जामढोढ़ी बड़ापारा थाना सीतापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) को दिनांक 17 जून 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मल्लिका बनर्जी, सहायक उपनिरीक्षक एन.पी.साहू, आरक्षक 77 विनोद साय, महिला आरक्षक 658 रिम्पा पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।