मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 38 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 11,800/- रूपये लिया गया समन शुल्क.
November 27, 2022यातायात पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही
चांपा शहर में तीन सवारी चलने वाले वाहन चालकों पर किया गया कार्यवाही
यातायात नियमों का पालन नही करने वाले वाहन चालकों पर निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
यातायात व्यवस्था में सुधार लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जा रहा है, साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईश दी जा रही है।
दिनांक 27 नवंबर 22 को यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 38 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जिसमें मौके पर कागजात पेश नही करने पर 02 वाहन के चालकों पर 600/-रूपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 13 वाहन के चालकों पर 3900/-रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाने 09 वाहन के चालकों से 2700/-रूपये, सड़क किनारे अवैधानिक रूप से नो पार्किग में खड़े 04 वाहनों पर 1200/-रूपये, चारपहिया वाहन के चालकों के द्वारा बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाने वाले 02 वाहन के चालकों से 1000/-रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही होने के 05 वाहन के चालकों से 1500/-रूपये, वाहन में स्टेपनी नही रखने वाले 01 वाहन के चालक से 300/-रूपये, मालवाहक वाहन में क्षमता से अधिक उॅचाई तक समान रखने वाले 01 वाहन के चालक से 300/-रूपये, वाहन का नम्बर अस्पष्ट होने के 01 वाहन के चालक से 300/-रूपये समन शुल्क लिया गया।
वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहन का सम्पूर्ण कागजात साथ में रखने के संबध में समझाईश दी गई।