बलवा के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रकरण के पांच आरोपियों को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

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आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 94/22 धारा 147, 294, 506, 323 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिलीप दास महंत उम्र 31 वर्ष निवासी कोनियापाठ द्वारा दिनांक 18 जून 22 को थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि दिनांक 17 जून 22 को पैसे की लेन-देन की बात को लेकर अजीत राठौर, रंजीत राठौर, आशीष राठौर तीनों निवासी सारागांव, प्रकाश यादव निवासी बाराद्वार एवं जीत मणि चंद्रा निवासी ठूठी थाना जैजैपुर द्वारा एक राय होकर उधारी का पैसा वापस नहीं कर रहे हो कहकर हाथ मुक्का लात व डंडे से मारपीट किया गया. प्रार्थी की  रिपोर्ट पर थाना सारागांव में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 94/22 धारा 147,294,506,323 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना एवं कार्यवाही में लिया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगणों अजीत राठौर, रंजीत राठौर, आशीष कुमार राठौर,  जीत मणि चंद्रा एवं प्रकाश यादव को दिनांक 19 जून 22 को  गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया. आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, प्रधान आरक्षक 939 यशवंत राठौर, आरक्षक 587 ओम प्रकाश कर्ष एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा |

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