शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल
June 26, 2022थाना पत्थलगांव में आरोपी दर्शन चौहान के विरूद्ध अपराध क्रमांक 192/2022 धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध।
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र निवासी 42 वर्षीय महिला ने दिनांक 14 जून 2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 10 जून 2022 को किसी कार्य से घर से बाहर निकली जो वापस नहीं आई। परिजनों द्वारा उसका आस-पास पता किये कोई पता नहीं चला, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया. प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से ग्राम पतराटोली भदरापारा में नाबालिग अपहृता एवं आरोपी दर्शन चौहान के मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराने पर बताई कि दिनांक 10 जून 2022 को दर्शन चौहान उसे बहला-फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर लुड़ेग ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया फिर लुड़ेग से बस में बैठाकर रांची ले गया एवं वहां किराये के मकान में रखकर दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद अपने गांव लेकर आना बताई। आरोपी का कृत्य धारा 366(क), 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट का पाये जाने पर आरोपी दर्शन चौहान उम्र 19 वर्ष पतरपाटोली भदरापारा थाना पत्थलगांव को दिनांक 25 जून 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक मल्लिका तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक जयसिंह मिर्रे, महिला प्रधान आरक्षक 485 रीना यादव, आरक्षक 616 प्रमोद जोल्हे, आरक्षक 562 अनुप तिर्की की महत्वपूर्ण भूमिका रही।