अवैध शराब विक्रेता एवं बनाने वालों के विरुद्ध पुलिस चला रही अभियान : 30 लीटर अवैध रूप से हाथ भट्टी में निर्मित कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

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आरोपी रामकुमार धनुहार पिता जुगूत राम धनुहार उम्र 24 साल ग्राम खरहरी शंकर नगर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 371/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, कोरबा

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक कोरबा भोज राम पटेल के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवम योगेश कुमार साहू नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा के पर्यवेक्षण में अवैध शराब विक्रेता एवं बनाने वालों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किया गया है.

इसी तारतम्य में आदेश के पालन में थाना उरगा में दिनांक 27 जून  2022 को प्रातः थाना प्रभारी उरगा निरीक्षक राजेश जांगड़े के निर्देश पर प्रधान आरक्षक 635 रामकुमार उईके हमराह कर्मचारी आरक्षक 925 राम पाटले सैनिक 217 शांतनु रजवाड़े के द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम खरहरी भ्रमण पेट्रोलिंग में अपराध पतासाजी पर गए थे, जहां आरोपी रामकुमार धनुहार पिता जुगूत राम धनुहार उम्र 24 साल ग्राम खरहरी शंकर नगर द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब हाथ भट्टी से निर्मित 15 -15 लीटर के दो जरीकेन में रखे 30 लीटर शराब को मकान के बाड़ी मैं छिपा कर रखा था,जिसे रेड कार्यवाही कर जप्त किया गया है. आरोपी से 300/-रूपये बिक्री रकम भी जप्त किया गया है. आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) अबकारी एक्ट का पाए जाने से थाना उरगा में अपराध क्रमांक 371/22 धारा 34(2 ) आबकारी एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर दिनांक 27  जून 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

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