जिला शिक्षा कार्यालय में सामूहिक रूप से मद्यपान करने वाले 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

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निलंबन अवधि में  सम्बंधित कर्मचारियों का मुख्यालय बीईओ कार्यालय जशपुर किया गया नियत

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी जे के प्रसाद ने जिला शिक्षा कार्यालय में सामूहिक रूप से मद्यपान का सेवन करने वाले 6 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र कुमार भगत सहायक ग्रेड -02,  रवि कुमार भगत सहायक ग्रेड -02, संजीत बरवा सहायक ग्रेड- 03, निर्मल कुमार भगत वाहन चालक, शिवनाथ राम चौकीदार एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सिंटोगा द्वारा विगत दिवस कार्यालयीन कक्ष में सामूहिक रूप से शराब का सेवन किया जाना प्रदर्शित हो रहा है। उक्त सभी कर्मचारियों द्वारा मद्यपान का सेवन करना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। संबंधितो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

इस हेतु  सम्बंधित कर्मचारियों को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में  उक्त सभी कर्मचारियों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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