लूट के तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता, आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर पहुँचाया सलाखों के पीछे

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आरोपियों के कब्जे से लुटे हुए मोबाईल को किया गया बरामद

आरोपियों के विरुद्ध थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 253/2022 धारा 394, 427, 294, 506,323 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी खिलेन्द्र रात्रे ने थाना चाम्पा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनाँक 12 जुलाई 22 को शाम लगभग 06:00 बजे उसका ट्रेक्टर चालक सुरेश जांगडे गांव के तालाब से मिट्टी भरकर जा रहा था, तब गांव के ही सुखसागर माथुर, किर्तन पटेल, अनिल रात्रे तीनों एक राय होकर तालाब के मिट्टी को हमारे पूछे बगैर क्यों ले जा रहे हो बोलते हुए सुरेश जांगडे को अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का व डंडा से मारपीट करने लगे, तब सुरेश जांगडे द्वारा प्रार्थी को फोन कर घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर प्रार्थी पटेल दुकान के सामने पहुँचा था। वहाँ ट्रेक्टर चालक और सुखसागर, किर्तन, अनिल मिले तब प्रार्थी द्वारा आरोपियों को चालक से मारपीट करने के बारे में बोलने पर प्रार्थी को भी अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दिये तथा तीनों अपने हाथ में रखे डंडा से प्रार्थी के सिर, पीठ एवं घुटने को चोट पहूँचाये प्रार्थी के सिर से खून निकलता देख बीच बचाव करने आये प्रार्थी के पत्नी धनकुंवर रात्रे एवं अन्य लोगों से मारपीट कर चोट पहूँचाये।

 

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 253/2022  धारा 294, 506,323 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेने पर आरोपियों द्वारा मोबाइल लूट लेना एवं आहिता धनकुंवर के मोबाईल को लूट कर पटक देना जिससे टूट जाना बताया गया, जिस पर प्रकरण में धारा 394, 427 भादवि जोड़ी गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना चांपा द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर तत्काल आरोपियों की पतासाजी कर दबिश देकर घेराबन्दी कर आरोपी 1 सुखसागर माथुर उम्र 42 वर्ष 2. अनिल पाटले उम्र 40 वर्ष 3. किर्तन पटेल  उम्र 30 वर्ष तीनों निवासी कुरदा को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपियो के कब्जे से लूटे हुये मोबाईल,  घटना में प्रयुक्त डण्डा को बरामद किया गया है।

आरोपियों को दिनाँक 13 जुलाई 22 को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक- मनीष सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक- राकेश तिवारी, आरक्षक- माखन साहू, गौरी शंकर राय, धर्मेन्द्र तिवारी, उमेश वैष्णव, मनीराम यादव एवं रूपनारायण बरेठ का सराहनीय योगदान रहा।

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