नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 4 लाख 80 हजार रूपये का किया गया धोखाधड़ी, प्रकरण में फरार अन्य आरोपी की पतातलाश जारी

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आरोपियों को दिनांक 20.07.22 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

थाना हसौद पुलिस नें आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र0 112/2022 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर की कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी साहेबलाल कश्यप उम्र 60 वर्ष निवासी कैथा द्वारा थाना हसौद में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर तिपेश्वर कश्यप निवासी ग्राम बनडभरा एवं अन्य के द्वारा प्रार्थी के पुत्र का एस.ई.सी.एल. केदला झारखंड में नौकरी लगाने के नाम से दिनांक 03.05.21 को 480000/रू लेकर धोखाधड़ी करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

आवेदन पत्र की जांच में आरोपियों द्वारा प्रार्थी के पुत्र की नौकरी लगाने के नाम से पैसा लेना पाये जाने पर थाना हसौद में अपराध क्रमांक 112/2022 धारा 420,34 भादवि दिनांक 20.07.22 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल हसौद पुलिस द्वारा आरोपी रामसाय कश्यप एवं तिपेश्वर कश्यप निवासी बनडभरा को उनके घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घेरांबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया।

आरोपी रामसाय कश्यप उम्र 45 वर्ष एवं तिपेश्वर कश्यप उम्र 31 वर्ष दोनों निवासी बनडभरा को गिरफ्तार कर दिनांक 20.07.22 को न्यायालय पेश किया गया जहॉ से न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उप निरीक्षक योगेश पटेल, प्रधान आर. पुरन लाल कैवर्त, आर. मिरीश साहू, घनश्याम पांडेय, बृजमोहन नेताम, शिवगोपाल रात्रे, मनोज कोसले एवं महेन्द्र महेश्वरी का सराहनीय योगदान रहा।

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