जमीन बिक्री के नाम से 10 लाख 95 हजार रूपये का धोखाधड़ी करने वाली महिला को पुलिस ने ओडिसा से किया गिरफ्तार
July 25, 2022धोखाधड़ी करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना जांजगीर को मिली सफलता
आरोपी के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 272/22 धारा 420,34 भादवि
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
प्रार्थिया रमादेवी वर्मा उम्र 59 वर्ष निवासी तिलई ने श्रीमती सविता साहू एवं अन्य से जांजगीर स्थित जमीन खसरा नंबर 4816/3 रकबा 6.50 डिसमिल जमीन को 10 लाख 95 हजार रूपये में सौदा की थी, जिसकी दिनांक 11.11.20 को रजिस्ट्री हुई थी जिसमें प्राप्त राशि को चेक के माध्यम से अपने साथी को दी थी। उक्त जमीन की प्रमाणीकरण कराने पश्चात् प्रार्थियां अपने जमीन पर नींव डालने गई तब संतोष कुमार माधवानी निवासी शिवरीनारायण प्रार्थियां उक्त जमीन को 14.02.2018 को सविता साहू से खरीदना तथा पूरे 10 डिसमिल जमीन को अपने नाम से होना कहते हुए जमीन पर कब्जा करने से मना कर दिया।
तब प्रार्थिया के द्वारा आरोपी सविता साहू एवं अन्य के विरूद्ध धोखाधड़ी कर जमीन बिक्री करने के संबंध में माननीय न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 272/22 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना में सविता साहू द्वारा पूर्व में संतोष माधवानी को अपने स्वामित्व की जमीन का सौदा कर दिया था यह जानते हुए भी उसी जमीन को पुनः बिक्री कर धोखाधड़ी करना पाये जाने पर आरोपी श्रीमती सविता साहू जो अपने ग्राम तुस्मा को छोड़कर बृजराजनगर रेल्वे स्टेशन के आगे माईंस रोड़ पटरी किनारे गोपी विहार बृजराजनगर जिला झारसुगड़ा (उड़ीसा) में रह रही थी। जिसे थाना जांजगीर पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर उसके घर से दिनांक 23.07.2022 को गिरफ्तार किया गया। महिला आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर महिला आरोपी को दिनांक 24.07.22 को न्यायालय पेश किया जा रहा है।
महिला आरोपी की गिरफ्तारी में उनि वाय. एन. शर्मा , आर. सुनील सूर्यवंशी , म0आर0 रेखा यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।