खनिज विभाग के माध्यम से शासन को मिली राजस्व में 70 लाख से अधिक की राशि
October 3, 2021समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो
जगदलपुर. बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के तहत् वर्तमान में सात रेत खदानें स्वीकृत हैं। ये रेत खदानें कलचा, बनियागांव, कोरपाल-कानापाल, बड़ेआमावाल, बालपुटी, रेटावण्ड एवं टिकनपाल में संचालित हैं और सभी रेत खदानों में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है। इन रेत खदानों से माह अप्रैल 2020 से जून 2021 तक कुल 34 लाख 65 हजार रू. रायल्टी राशि तथा नीलामी राशि रू. 36 लाख 03 हजार 600 सहित कुल राशि रू. 70 लाख 68 हजार 600 की आय प्राप्त हुई है एवं डीएमएफ से 346500 रुपए प्राप्त हुई है।
भरनी, रेटावण्ड, तारापुर एवं बड़ेआमावाल क्षेत्र पर नियमानुसार रेत की अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में खनिज विभाग ने जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में गौण खनिज रेत के अवैध उत्खनन के 08 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रू. 3,51,475 तथा अवैध परिवहन के 139 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रू. 10,38,695 तथा अवैध भण्डारण के 03 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड की राशि रू. 22255 जुर्माना वसूल किया गया है।इस तरह कुल 14 लाख 12 हजार 425 रुपए अर्थदण्ड वसूल किया गया है।
इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 01 अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक की स्थिति में गौण खनिज रेत के अवैध परिवहन के 32 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड 2 लाख 61 हजार 093 रुपए तथा अवैध भण्डारण के 02 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड 51150 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इस तरह अर्थदण्ड के रूप में 3 लाख 12 हजार 243 रुपए वसूल किया गया है। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला खनिज जांच दल द्वारा निरन्तर जांच किया जा रहा है ताकि जिले में अवैध उत्खनन,परिवहन-भण्डारण पर प्रभावी रोक लगाया जा सके।
वर्तमान में जिले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 के तहत् कुल 04 रेत खदानें तुरेनार, टलनार, तारापुर एवं बजावण्ड का निविदा किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। खनिज विभाग, जिले में अधिक से अधिक रेत खदानें स्वीकृत कर आम जनता को निर्माण कार्यो के लिये रेत सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु निरंतर प्रयासरत है।