अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर किया गया सम्मानित

पारसमणी पत्थर की लालच में हत्या करने वाले आरोपियों एवं नाबालि बालिका को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को दिनांक 24 जुलाई 22 को किया गया सम्मानित

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पारसमणी पत्थर की लालच में हत्या करने वाले आरोपियों एवं नाबालिका बालिका को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति-पत्र देकर किया गया सम्मानित।

प्रार्थियां रामवती यादव निवासी मुन्नुन्द की रिपोर्ट पर दिनांक 09 जुलाई 22 को थाना जांजगीर में गुम इंसान तथा अपराध क्रमांक 459/22 धारा 458,457,380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी-1 टेकचंद जायसवाल उम्र 49 वर्ष निवासी लोहराकोट थाना बाराद्वार, 2-रामनाथ श्रीवास उम्र 52 वर्ष निवासी महमदपुर थाना अकलतरा, 3-राजेश हरवंश उम्र 40 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना बलौदा, 4- मनबोधन यादव निवासी बिरगहनी थाना बलौदा, 5- छवी प्रकाश जायसवाल उम्र 21 वर्ष निवासी लोहराकोट थाना बाराद्वार, 6- यासिन खान उम्र 21 वर्ष निवासी रिसदी जिला कोरबा, 7- खिलेश्वर राम पटेल उम्र 42 निवासी सिर्री थाना पामगढ हाल मुकाम हरदी बाजार जिला कोरबा, 8- तेजराम पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी बोइदा थाना पाली जिला कोरबा, 9. अंजू कुमार पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी कापूबहरा जिला कोरबा एवं 10. शांति बाई यादव उम्र 22 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना बलौदा के द्वारा पारसमणी पत्थर के कारण हत्या करना स्वीकार करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

इस प्रकार अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निरीक्षक उमेश साहू, निरीक्षक विवेक पाण्डेय, उप निरीक्षक कामिल हक, उप निरीक्षक अवनीश श्रीवास, उप निरीक्षक सुरेश धु्रव, सहायक उप निरीक्षक संतोष तिवारी, कृष्णपाल सिंह कंवर, प्रधान आरक्षक- राजकुमार चन्द्रा, मनोज तिग्गा, यशवंत राठौर, मुकेश यादव, मोहन साहू, श्रीमती राजकुमारी मार्को, जगदीश अजय, आरक्षक- मनीष राजपूत, दिलीप, सिंह, प्रतीक सिह, उमेश यादव एवं अमन सिंह राजपूत को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

थाना शिवरीनारायण क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिवारीपारा खरौद की नाबालिक बालिका का कंकाल तिवारीपारा खरौद स्थित जोरवा तालाब के किनारे बेसरम झाड़ में पड़ा हुआ है, जिस पर मर्ग क्रमांक 41/2022 धारा 174 जा.फौ. कायम किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी परदेशी लाल पंकज उम्र 62 वर्ष निवासी तिवारीपारा वार्ड नं. 01 खरौद को द्वारा नाबालिक बालिका को बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर कपुरताल तालाब स्थित एकांत मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करना और नाबालिक बालिका के चिल्लाने पर उसके मुँह व गला को दबाकर हत्या कर इसकी लाश को जूट के बोरा मे भरकर जोरवा तालाब किनारे झाड़ियों में फेंकने पर आरोपी परदेशी लाल पंकज उम्र 62 वर्ष निवासी तिवारीपारा खरौद को दिनांक 22 जुलाई 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

नाबालिग बालिका की अंधेकत्ल की गुत्थी सुलझाने एवं आरोपी की गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निरीक्षक रवींद्र अनंत, निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा, हायक निरीक्षक रामप्रसाद बघेल, संतोष बंजारे, संतोष तिवारी, प्रधान आरक्षक- विक्टर कुजूर, राजकुमार चंद्रा, किशोर दीवान, आरक्षक- रामकुमार कश्यप, प्रवीण साहू, विकास मिश्रा, रोहित कहरा, मनीष राजपूत, श्रीकांत सेंगर, अर्जुन यादव, सुंदर अनंत, हिला आरक्षक मोनिका जोशी, प्रेमा जांगड़े एवं सरोजनी कटकवाकर को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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